नई दिल्ली। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं और रेलवे में सफर करते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरुरी है। रेलवे ने वरिष्ठ नागरिकों को किराए में मिलने वाली छूट को लेकर बड़ बदलाव किया है। अब रिजर्वेशन करवाने से पहले वरिष्ठ नागरिकों अपना आधार नबंर निश्चित तौर पर भरना होगा, तभी उन्हें किराए में मिलने वाली छूट मिलेगी।
दरअसल अब तक रेलवे वरिष्ठ नागरिकों को रिजर्वेशन फॉर्म में उम्र भरने के बाद ही किराए में छूट दे देता था, लेकिन इस नियम का लोग दुर्पयोग करने लगे,जिसके बाद रेलवे ने अब आधार नबंर को रिजर्वेशन के लिए अनिवार्य कर दिया है। यानी अब ऑनलाइन टिकट बुकिंग हो या फिर टिकट काउंटर से सीनियर सिटिजंस को टिकट बनवाते समय आधार नंबर देना होगा। आधार नंबर देने वालों को किराए में छूट मिल जाएगी।
यहां बता दें कि ये नियम 1 अप्रैल से लागू होगा। 31 मार्च के बाद अगर आधार कार्ड नहीं है तो उसे ट्रेनों के किराए में छूट नहीं मिलेगी। गौरतलब है कि रेलवे में 58 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को टिकट के मूल किराए में 50 फीसदी की छूट देता है। जबकि पुरुषों को यह सुविधा 60 साल व उससे अधिक होने पर टिकट किराए में 40 फीसदी छूट दी जाती है।