नई दिल्ली। पैन कार्ड धारकों के लिए 1 जुलाई की तारीख बेहद अहम है। अगर एक जुलाई तक पैन कार्ड धारकों ने अपने पैन कार्ड को आदार से लिंक नहीं करवाया तो उनका पैन कार्ड अवध हो जाएगा। केन्द्र सरकार ने 1 जुलाई 2017 तक सभी पैन कार्ड धारकों को अपने पैनकार्ड को आधार से लिंक कराने का आदेश दिया है। ऐसे में अगर आपने अब तक पैन कार्ड को ाधार से लिंक नहीं करवाया है तो फौरन करें, वरना 1 जुलाई के बाद आपका पैन कार्ड अवैध हो जाएगा।
हलांकि पैन कार्ड में नाम की दिक्कत की वजह से लोगों को अपने पैनकार्ड को आधार से लिंक करने में काफी दिक्कत हो रही है, जिसकी वजह से भारी संख्या में पैन कार्ड में सुधार के लिए आवेदन भेजे जा रहे है। अगर आपको भी ऐसी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो आप अपने पैनकार्ड अथवा आधार कार्ड में परिवर्तन करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आवेदन कर सकते है। आप इनकम टैक्स डिपार्टेमेंट की वेबसाइट पर दिए गए लिंक के जरिए अपने नाम, जन्म की तारीख आदि में बदलाव कर सकते है।