नई दिल्ली। क्या आपने अब तक अपने बैंक में अपने पैन कार्ड का डिटेल नहीं जमा करवाया है। अगर हां तो फौरन करवाएं, वरना 28 फरवरी के बाद आपका बैंक अकाउंट सीज हो जाएगा। दरअसल आयकर विभाग के निर्देश के बाद बैंकों ने ऐसे खाताधारकों को 28 फरवरी तक अपने पैन कार्ड का डिटेल बैंक में जमा करवाने को कहा है, जिन्होंने अब तक अपने बैंक में अपने पैन कार्ड या फिर फॉर्म 60 नहीं जमा करवाए हैं।
आयकर विभाग के निर्देश के बाद बैंकों ने ऐसे खाताधारकों को 28 फरवरी 2017 तक पैन नंबर या फॉर्म-60 बैंकों को देना को कहा है, जिन्होंने अपना बैंक अकाउंट खुलवाते वक्त इसे जमा नहीं करवाया था। ऐसा नहीं करने पर 28 फरवरी के बाद ऐसे खाताधारकों के बैंक अकाउंट सीज करने की बात कही जा रही है। यानी 28 फरवरी तक अपने बैंक में पैन कार्ड डिटेल नहीं करवाने पर आप ना तो अपने खाते में पैसा जमा करवा पाएंगे और ना ही निकाल पाएंगे।
गौरतलब है कि आयकर विभाग ने नोटिफिकेशन जारी कर सभी बैंक, को-ऑपरेटिव बैंक और पोस्ट ऑफिस को नोटबंदी के पहले और नोटबंदी के बाद की सभी नकदी जमा की जानकारी देने को कहा है। ऐसा इनकम टैक्स कानून के नियम 114बी के तहत किया गया है। गौरतलब है कि नोटबंदी के दौरान आयकर विभाग ने बचत खातों में 2.5 लाख रुपए से अधिक और करेंट एकाउंट में 12.50 लाख रुपए से अधिक जमा की जानकारी मांगी थी।