नई दिल्ली। आज से नए वित्तीय वर्ष की शुरूआत हो रही है। नए वित्तीय वर्ष में आपको कुछ सेवाओं के लिए अधिक कीमतें चुकानी होगी। यानी आज से कुछ सेवाएं महंगी हो जाएंगी तो वहीं बैकिंग सेक्टर के कई नियम भी बदल जाएंगे। ऐसी कई सेवाएं हैं, जिनके लिए आपको नए साल में अधिक कीमत चुकानी होगी और नए नियमों के मुताबिक आपको कई शर्तों को पूरा न करने पर जुर्माना भी देना पड़ेगा। जानें कौन-कौन सी सेवाओं और नियमों में हुए बदलाव…
नए वित्तीय वर्ष में हेल्थ और मोटर इंश्योरेंस महंगा होने जा रहा है: आईआरडीएआई ने सामान्य बीमा कंपनियों को बीमा एजेंटों को उच्च कमीशन देने की मंजूरी दे दी है। इतना ही नहीं थर्ड पार्टी प्रीमियम भी बढ़ाया गया है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस वाहन के आकार के अनुरूप 40 से 50 प्रतिशत महंगा होगा।
बैंकिंग नियमों में हुए बदलाव: आज से नगद लेनदेन की सीमा 3 से घटाकर 2 लाख रुपए कर दी है। अगर इससे ज्इयादा का नकद लेन-देन किया तो आपको 100 प्रतिशत जुर्माना देना होगा।
फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट घटी: आज से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने होम ब्रांच पर हर महीने तीन फ्री कैश ट्रांजैक्शन की सीमा 3 कर दी है। 3 से ज्यादा ट्रांजैक्शन करने पर आपको प्रति ट्रांजैक्शन 50 रुपए चुकाने होंगे।
SBI में 6 बैंकों का विलय: आज से एसबीआई में उसके 6 सहयोगी बैंकों का विलय हो गया है। विलय होने वाले बैंकों के कस्टमर एक अप्रैल से एसबीआई के कस्टमर होंगे।
मिनिमम बैलेंस पर जुर्माना: आज से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मिनिमम बैलेंस नहीं रखने पर जुर्माना लगाया जाएगा। मेट्रो शहरों में एसबीआई अकाउंट होल्डर्स को मिनिमम 5,000 रुपए बैलेंस रखना होगा। वहीं, अर्बन एरिया में यह लिमिट 3,000, सेमी-अर्बन एरिया में 2,000 रुपए रहेगी।
रेलवे की विकल्प सुविधा: आज से रेलवे ने ‘विकल्प’ योजना लॉन्च की है। इस स्कीम के तहत मेल या एक्सप्रेस ट्रेन के वेटिंग टिकट यात्री उसी रूट पर उपलब्ध दूसरी ट्रेन में आरक्षित बर्थ हासिल कर सकते हैं।