मुंबई। सरकार ने नोटबंदी के बाद कई नियमों में बदलाव किए हैं। इन्हीं में एक नियम आयकर को लेकर हैं। सरकार ने इनकम टैक्स के नियमों में भी बदलाव किए हैं। अगर आप बैंक में कैश जमा करने जा रहे हैं तो आपसे पैन कार्ड की मांग की जा रही है। आपको बता दें कि इनकम टैक्स एक्ट्स एंड रूल के तहत प्रावधान 14बी में संशोधन किया है।
इस संशोधन के पीछे मकसद सिर्फ लेन-देन में होने वाली गड़बड़ियों पर रोक लगाना है। इस नियम के मुताबिक अगर आप बैंक में 50 हजार से लेकर 2.50 लाख रुपए तक जमा करने जा रहे हैं तो आयकर विभाग की नजर आप पर होगी। इतना ही नहीं नियम के अनुसार अगर आप बैंक में बार-बार 50 हजार से कम की राशि जमा कराते हैं तो भी आप से नोटिस भेजकर आयकर विभाग आपसे इन पैसों के स्त्रोत को लेकर सवाल पूछ सकता है।
नए नियम के मुताबिक अगर आपका बैंक खाता पैन कार्ड से नहीं जुड़ा हुआ तो आप 50 हजार से ज्यादा की नकदी नहीं जमा कर सकेंगे। इस के लिए आपको या तो अप ने बैंक अकाउंट को पैन नबंर से जुड़वाना होगा या फिर आपको पैन कार्उड की डिटेल बैंक में पैसे जमा करवाते वक्त देनी होगी। बना पैन कार्ड डिटेल के आप कैश डिपॉजिट नहीं करवा सकेंगे। ऐसा इसलिए ताकि आपके लेन-देन पर सरकार नजर रख सके।
आपको बता दें कि इस से पहले आप सिर्फ आयकर रिटर्न भरते वक्त या फिर पहचान पत्र के तौर पर पैन कार्ड का इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब ये आपके लिए अहम दस्तावेज हो गया है। बैंक खाते खुलवाने से लेकर पीएफ (प्रोविडेंट फंड) खाते तक के लिए यह कार्ड बहुत जरूरी होता है।