नई दिल्ली। देश में 1 जुलाई से नया गुड्स ऐंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) लागू होने जा रहा है। जीएसटी के लागू होने के बाद वस्तुओं और सेवाओं के लिए टैक्स दरें तय कर दी गईं। कई वस्तुओं के टैक्स में बदलाव किए गए है। जीएसटी लागू होने के बाद 1 जुलाई से कई चीजें सस्ती हो जाएगी तो कई चीजें महंगी हो जाएंगी। जीएसटी के पहले दिन 1200 से ज़्यादा वस्तुओं-सेवाओं के लिए टैक्स दरें तय की गईं। अब आपको बताते हैं कि 1 जुलाई से क्या होगा सस्ता और क्या महंगा?
इन पर नहीं लगेगा टैक्स
- ताज़ा दूध
- अनाज
- ताज़ा फल
- नमक
- चावल, पापड़, रोटी
- जानवरों का चारा
- कंडोम
- गर्भनिरोधक दवाएं
- किताबें
- जलावन की लकड़ी
- चूड़ियां (ग़ैर कीमती)
इन पर लगेगा 5 फीसदी टैक्स
चाय, कॉफी
. खाने का तेल
. ब्रांडेड अनाज
. सोयाबीन, सूरजमुखी के बीज
. ब्रांडेड पनीर
. कोयला (400 रुपये प्रति टन लेवी के साथ)
. केरोसीन
. घरेलू उपभोग के लिए एलपीजी
. ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट
. ज्योमेट्री बॉक्स
. कृत्रिम किडनी
. हैंड पंप
. लोहा, स्टील, लोहे की मिश्रधातुएं
. तांबे के बर्तन
. झाड़ू
इन पर लगेगा 12 फीसदी टैक्स-
. ड्राई फ्रूट्स
. घी, मक्खन
. नमकीन
. मांस-मछली
. दूध से बने ड्रिंक्स
. फ्रोजेन मीट
. बायो गैस
. मोमबत्ती
. एनेस्थेटिक्स
. अगरबत्ती
. चश्मे के लेंस
. बच्चों की ड्रॉइंग बुक
. एलपीजी स्टोव
. नट, बोल्ट, पेंच
. ट्रैक्टर
. साइकल
. एलईडी लाइट
. खेल का सामान
इन पर लगेगा 18 फीसदी टैक्स-
. रिफाइंड शुगर
. कंडेंस्ड मिल्क
. प्रिजर्व्ड सब्जियां
. साबुन
. हेलमेट
. जैम, जेली
. सॉस, सूप, आइसक्रीम, इंस्टैंट फूड मिक्सेस
. मिनरल वॉटर
. पेट्रोलियम जेली, पेट्रोलियम कोक
इन पर लगेगा 28 फीसदी टैक्स
. मोटर कार
. मोटर साइकल
. चॉकलेट, कोकोआ बटर, फैट्स, ऑयल
. पान मसाला
. फ्रिज
. परफ्यूम, डियोड्रेंट
. मेकअप का सामान
. वॉल पुट्टी
. दीवार के पेंट
. टूथपेस्ट
. शेविंग क्रीम
. आफ्टर शेव
. लिक्विड सोप
. प्लास्टिक प्रोडक्ट
. रबर टायर
. चमड़े के बैग
. मार्बल, ग्रेनाइट, प्लास्टर, माइका
. टेम्पर्ड ग्लास
. रेजर
. डिश वॉशिंग मशीन
. मैनिक्योर, पैडिक्योर सेट
. पियानो
. रिवॉल्वर