30 दिसंबर के बाद अगर आपके पास से 10 हजार या इससे ज्यादा के पुराने नोट मिले तो आप पर जुर्माना लग सकता है। यह जुर्माना कम से पचास हजार रुपए का होगा या फिर जब्त की गई रकम पर पांच गुना तक हो सकता है। सरकार इस मामले में एक नया ऑर्डिनेंस लाने पर विचार कर रही है। पुराने नोटों के लेनदेन पर यह ऑर्डिनेंस 30 दिसंबर के पहले लाए जाने की उम्मीद है। 30 दिसंबर आप अपने पुराने नोट बैंक खातों में जमा कर सकते हैं और रिजर्व बैंक में बदलवा भी सकते हैं।
नोटबंदी के बाद सरकार ने पुराने नोट बदलने की मियाद और नियमों में कई बार फेरबदल किया । विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार की तैयारी अधूरी थी इससे लोगों को काफी पेरशानियां हुईँ। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने अपने फैसले का बचाव करते हुए कहा कि लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए नियमों में फेरबदल किया गया। अभी तक जारी नियम के अनुसार ३० दिसंबर के बाद अगर आप अपने पैसे जमा करना चाहते हैं तो 30 मार्च 2017 तक रिजर्व बैंक के जरिए आप पैसा जमा कर सकते हैं। लेकिन इसी बीच आई इस खबर ने कुछ लोगों की परेशानियां फिर जरुर बढ़ा दी होंगी।
वैसे सरकार ने अभी तक इस कानून को तोड़ने पर दी जाने वाली सजा के बारे में कोई फैसला नहीं किया है हालांकि चर्चा है कि कानून तोड़ने वालों पर क्रिमिनल केस दर्ज किया जा सकता है और जुर्माने का फैसला मजिस्ट्रेट पर छोड़ा जा सकता है।