नई दिल्ली। अगर आप 30 दिसंबर तक पुराने 500-1000 के नोट नहीं बदल पाएं हैं तो इस खबर को पढ़ना आपके लिए बेहद जरुरी है। सरकार ने ऐलान किया है कि आप 31 मार्च तक रिजर्व बैंक की शाखाओं में पुराने नोट बदल सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको कुछ नियमों का पालन करना होगा। टीओआई की खबर के मुताबिक जो लोग निर्धारित सीमा तक नोट न जमा करा पाए हैं, वो आरबीआई से 31 मार्च तक पुराने नोट एक्सचेंज करा सकते हैं, लेकिन इसके लिए केवल उन लोगों को छूट दी गई है जो 10 नवंबर से 30 दिसंबर के बीच देश में थे ही नहीं।
सोमवार को कई शहरों में लोग आरबीआई के दफ्तरों पर पुराने नोट एक्सचेंज करवाने के लिए जमा हुए, लेकिन उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा। रिजर्व बैंक के एक अधिकारी के मुताबिक 31 मार्च तक का ग्रेस पीरियड सिर्फ उन लोगों के लिए था, जो निर्धारित अवधि के दौरान देश में नहीं थे। वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी के मुताबिक 30 दिसंबर के बाद सिर्फ उनके ही पुराने नोट बदले जाएंगे, जो निर्धारित 50 दिनों के समय में देश से बाहर थे। इसके लिए उन्हें आरबीआई को पुख्ता जानकारी देनी होगी, बिना उसके वो नोट नहीं बदल पाएंगे।