नई दिल्ली। कल 30 दिसंबर यानी पुराने 500 और 1000 के नोट बैंक में जमा करने की आखिरी तारीख। कल अगर आपने पुराने नोट नहीं जमा करवाए तो आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपके पास पुराने नोट पाए गए तो आप सजा के हकदार हो सकता है। आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। ऐसे में आपको इन 5 बातों का ख्याल रखना होगा।
500-1000 पुराने नोट जमा करने को लेकर 30 दिसंबर की डेडलाइन कल खत्म हो रही है। ऐसे में आपके पास सिर्फ कल तक का वक्त है कि आप पुराने नोट जमा करवा लें। वरना आपको जुर्माने और सजा का भागीदार बनना पड़ सकता है।
अगर आप कल की आखिरी तारीख से चूक गए तो आप केवल रिजर्व बैंक की शाखाओं में ही पुराने नोट जमा करवा सकेंगे। लेकिन वहां आपको कुछ शर्तों और एक डिक्लियरेशन के साथ 31 मार्च तक पुराने नोट जमा करवाने होंगे।
आपको बता दें कि 14 लाख करोड़ रुपए के पुराने नोट बैंकों में डिपॉजिट या एक्सचेंज हो चुके हैं। रिजर्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक डिमोनेटाइज हुई करंसी का ये करीब 90% है।
आपको बता दें कि कल के बाद बी निकासी सीमा पर पाबंदी जारी रहेगी। यानी एटीएम से एक दिन में 2500 रुपए निकालने की लिमिट कल के बाद भी बरकरार रहेगी। बैंक के काउंटर से हफ्ते में 10 हजार रुपए निकालने की लिमिट थी जो फिर 24 हजार हर हफ्ते कर दी गई थी।
30 दिसंबर के बाद आप 31 मार्च तक आरबीआई की शाखाओं में पुराने नोट बदल सकते हैं, लेकिन आरबीआई में नोट बदलने के लिए फॉर्म पांच भरना होगा। इसके साथ एक पहचान पत्र और नोटों की जानकारी भी देनी होगी। वहां नोट बदलने के लिए आपको कुछ सवालों के जवाब भी देने होंगे।