नई दिल्ली। अगर इस महीने के आखिरी तक अगर आपने अपने पीएफ अकाउंट को आधार कार्ड से अचैट नहीं करवाया तो आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। दरअसल कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने पीएफ अकाउंट के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया है। 50 लाख पेंशनभोगियों और करीब 4 करोड़ अंशधारकों को अब अपने पीएफ अकाउंट को अपने आधार कार्ड से जोड़ना होगा। अगर आपने 31 जनवरी 2017 तक अपने पीएफ अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाया तो आपका पीएफ अकाउंट बंद हो जाएगा।
ईपीएफओ ने कहा है कि जिन अकाउंट होल्डर्स या पेंशनभोगियों के पास आधार नंबर नहीं है, उन्हें 31 जनवरी तक ये सबूत देना होगा कि उन्होंने इसके लिए आवेदन कर दिया है। ईपीएफओ के आयुक्त वीपी जॉय ने कहा कि अकाउंट होल्डर्स और पेंशनधारियों को आधार या पंजीकरण प्रति 31 जनवरी, 2017 तक उपलब्ध कराना होगा। लोगों को जनवरी के अंत तक या तो अपना आधार नबंर या फिर अपने पंजीकरण के 12 अंकों का आधार संख्या पीएफ अकाउंट में दे सकते हैं।