नई दिल्ली। दहेज लेना कानन जुर्म है, लेकिन अगर आप जरूरत के लिए अपने ससुराल वालों से कैश मांगते हैं तो वो दहेज के दायरे में नहीं आएगा। कोर्ट ने भी इस पर सहमति जताई हौ।
आर्थिक परेशानी की स्थिति में या फिर आवश्यक घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए कैश की मांग करना दहेज के दायरे में नहीं आता। मुंबई के एक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने दहेज प्रताड़ना के आरोप में एक व्यक्ति और उसके परिवार कर इस बात को कहा। कोर्ट ने कहा कि अगर आरोपी ने घरेलू सामान के लिए 5 लाख रुपये मांगे थे, तो भी यह आईपीसी की धारा 498A (महिला के साथ उसके पति और रिश्तेदार द्वारा क्रूरता करना) के दायरे में अवैध मांग नहीं माना जाता। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि कथित क्रूरता के खिलाफ 2 साल बाद एफआईआर दर्ज की गई और इसमें देरी को लेकर कोई जवाब नहीं दिया गया है। कोर्ट ने कहा कि दहेज उसे कहते हैं जब शादी से पहले या बाद में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से किसी तरह की संपत्ति या महंगा सामान दिया जाता है।