नई दिल्ली। बैंक खातों में मिनिमम बैलेंस को लेकर नियमों में बदलाव किए गए है। बैंक खातों में न्यूनतम बैलेंस रखने पर आपको जुर्माना देना पड़ सकता है। केंद्र सरकार ने भी कहा है कि बैंक आकऊंट्स में मिनिमम बैलेंस नहीं रहने पर बैंक जुर्माना लगा सकते हैं लेकिन इस पर लगाई जाने वाली लेवी रीजनेबल होना चाहिए। सर्विस देने की एवरेज कॉस्ट के हिसाब से ही जुर्माना होना चाहिए। आइए जानें इसके बारे में…
- सरकार की मंजूरी के बाद आरबीआई की गाइडलाइन के मुताबिक ही मिनिमम बैलेंस की रकम में बदलाव की जानकारी खाताधारक को एक महीने पहले देनी होगी।
- इतना ही नहीं सरकार ने ये भी कहा कि अकाउंट में मिनिमम बैलेंस नहीं रखने पर कितना जुर्माना देना होगा ये भी खाता धारक को पहले ही बताना चाहिए।
- देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई समेत कई बैंकों ने मिनिमम बैलेंस पर जुर्माना वसूलने की बात कही है। एसबीआई खाते में न्यूनतम बैलेंस नहीं रखने पर खाताधारकों से 1 अप्रैल से पैनैल्टी वसूलेगी।
- इसके मुताबिक मेट्रो शहरों में एसबीआई खाताधारकों को अपने अकाउंट में कम से कम 5,000 रुपए बैलेंस रखना होगा। जबकि अर्बन एरियाज में यह लिमिट 3,000, सेमी-अर्बन एरियाज में 2,000 रुपए रहेगी।
- इतना ही नहीं बैंकखाते से महीने में 3 बार बचत खाताधारकों को बिना शुल्क के नकद धन जमा कराने की अनुमति दी है। इसके बाद नकदी के प्रत्येक लेनदेन पर 50 रुपए का शुल्क और सेवाकर देना होगा।
- एसबीआई खाताधारकों को अपने अकाउंट में मिनिमम बैलेंस नहीं रख ने पर 100 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है और इस पर सेवाकर भी देय होगा।