नई दिल्ली। अगर आप अपने महीने के खर्च के लिए थोड़ा-थोड़ करके एटीएम से पैसा निकालते हैं तो जल्द अपनी इस आदत को बदल दीजिए, क्योंकि 1 जुलाई से एटीएम से पैसा निकालना आपको महंगा पड़ेगा। जी हां 1 जुलाई से जीएसटी यानी की वस्तु एवं सेवा कर लागू होने जा रहा है। जीएसटी लागू होने के बाद जल्द ही एटीएम का इस्तेमाल आपको महंगा पड़ने वाला है। जीएसटी काउंसिल की ओर से प्रस्तावित दरों के हिसाब से बैंकिंग सेवाओं का अभी के मुकाबले थोड़ा महंगी होना लगभग तय माना जा रहा है।
जीएसटी के अंतर्गत एटीएम ट्रांजैक्शन पर 18 फीसद टैक्स लगेगा। आपको बता दें कि अभी आप इसके लिए 15 फीसदी कर चुकाते हैं। यानी जीएसटी लागू होने के बाद 15 फीसदी का टैक्स बढ़कर 18 फीसदी हो जाएगा जो कि सीधे तीन फीसद अधिक है। फिलहाल आपको बैंक की ओर से महीने में पांच ट्रांजेक्शन और दूसरे बैंक के एटीएम से तीन ट्रांजैक्शन फ्री मिल रहे हैं, लेकिन इससे अधिक ट्रांजैक्शन करने पर प्रति ट्रांजेक्शन बीस रुपए और सर्विस टैक्स देना होता है।