नई दिल्ली। केंद्र सरकार के ताजा ऐलान के बाद अब एक और योजना को आधार कार्ड को जोड़ा जा रहा है। सरकार के ताजा ऐलान के बाद ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आधार नंबर अनिवार्य हो जाएगा। यानी बिना आधार के आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस न तो बना सकेंगे और न ही रिन्यू करवा सकेंगे। अब बिना आधार के आप अपना ड्राइविंग नहीं कर सकेंगे। नए डीएल के साथ-साथ लाइसेंस रिन्यू करवाने के लिए भी आपको आधार नंबर देना होगा।
अपनी इस योजना के तहत केंद्र सरकार ऐसे लोगों पर लगाम लगाना चाहती है जो एक ही नाम से कई ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते है। इसे रोकने के लिए केंद्र, राज्यों से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते वक्त आधार कार्ड से पहचान करना अनिवार्य करने का आदेश दे रही है। सरकार के इस आदेश के बाद न केवल नए ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने बल्कि पुराने लाइसेंस को रिन्यू कराने के लिए आधार कार्ड जरूरी हो जाएगा।
इतना ही नहीं इस योजना के बाद कोई भी शख्स एक से ज्यादा लाइसेंस नहीं बनवा सकेगा। जिसके सरकार परिवहन के नियमों में आसानी होगी। दरअसल सरकार के सामने ऐसे कई मामले सामने आए जिसमें लोग एक ही नाम से एक से ज्यादा लाईसेंस बनवा लेते है, जिसके बाद ट्रैफिक नियमों का उल्लधंन करने पर ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किए जाने पर वो दूसरा ड्राइविंग लाइसेंस इस्तेमाल कर लेते है। इतना ही नहीं लोग फर्जी कागजातों के आधार पर लाइसेंस बनवा लेते है। ऐसे में इन सबको रोकने के लिए सरकर ने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आधार नंबर को अनिवार्य करने की योजना बना ली है। माना जा रहा है कि नया नियम इसी साल अक्टूबर से लागू हो सकता है।