नई दिल्ली। सरकार के नए प्रस्ताव के मुताबिक अब आप बिना आधार कार्ड के न तो अपना पैन कार्ड बनवा सकते है और न ही अपना इनकम टैक्स रिटर्न भर सकते है। सरकार के प्रस्ताव के मुताबिक अब इनकम टैक्स रिटर्न भरने और नए पैन कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य होगा।
केंद्र सरकार इसे लेकर प्रस्ताव दिया है। जिसके मुताबिक 1 जुलाई से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आपके पास आधार कार्ड होना ही चाहिए। इतना ही नहीं अगर आपको नया पैन कार्ड बनवाना है तो भी आपके पास आधार होना चाहिए। इन आवेदन फॉर्म में आधार नबंर भरने के लिए कॉलम बनाया गया है। केंद्र सरकार के प्रस्ताव के मुताबिक सभी व्यक्तिगत टैक्सपेयर्स के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त आधार नंबर भरना अनिवार्य हो जाएगा। वहीं 30 जून से पहले अपने आधार नंबर को पैन के साथ लिंक कराना अनिवार्य है।
आपको बता दें कि सरकार लगातार सभी योजनाओं को आधार से जोड़ती जा रही है। एक के बाद एक योजनाओं को आधार से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ईपीएफ निकासी हो या सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर या फिर सार्वजनिक खाद्य प्रणाली हर सेवा को आधार से जोड़ा जा रहा है, ताकि आधार के जरिए इन योजनाओं में होने वाली धांधली को रोका जा सके।