नई दिल्ली। आधार कार्ड को लेकर सरकार ने बड़ी घोषणा की है। इश घोषणा के तहते अब भारत में रहने वाले विदेशियों को भी अपना आधार कार्ड बनवाना होगा। केंद्र सरकार की ओर से की गई घोषणा के मुताबिक भारत में रहकर नौकरी या बिजनेस करने वाले विदेशियों के लिए भी आधार कार्ड अनिवार्य है।
केंद्र सरकार ने इस बारे में बुधवार को कहा कि भारत में रहकर नौकरी या व्यापार करने वाले ऐसे विदेशियों के लिए भी आधार कार्ड जरूरी होगा, जो 182 दिनों से अधिक दिन यहां रहते हैं और यहां अपना टैक्स चुकाते हैं। केंद्र सरकार की सेंट्रल बोर्ड और डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) ने कहा कि जो प्रवासी 12 महीनों में 182 दिन या इससे अधिक दिनों से भारत में रह रहे हैं और यहां टैक्स चुका रहे हैं उन्हें आधार कार्ड के लिए आवेदन जरूरी है।