पटना । अब बीएड कॉलेजों में दाखिला लेने के लिए आपको अलग-अलग परीक्षा देने की जरुरत नहीं है। एक परीक्षा से ही आप सरकारी और निजी बीएज कॉलेजों में दाखिला पा सकते हैं।
पटना हाइकोर्ट ने राज्य सरकार को प्रदेश के सरकारी और प्राइवेट बीएड कालेजों में नामांकन के लिए एक ही परीक्षा लेने का आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश इकबाल अहमद अंसारी और जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह ने कहा कि सरकारी और प्राइवेट बीएड काॅलेजों में एक प्रवेश परीक्षा, एक एकेडमिक परीक्षा और एक समान फीस होनी चाहिए।